ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

हरिद्वार। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर अकिंत कुमार को निलंबित कर दिया है।


उल्लेखनीय है कि जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने 12 अगस्त, 2025 के अपने आदेश में एक सप्ताह में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर अकिंत कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि वह प्राप्त एक ऑडियो क्लिप में किसी व्यक्ति से गाली-गलौच करते हुए सुनाई दे रहे है। इतना समय व्यतीत होने के उपरान्त् भी अंकित कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर द्वारा अपना इस संबंध में कोई भी प्रतिउत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार अंकित कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध आरोप इतने गम्भीर हैं कि इनके स्थापित हो जाने पर अंकित कुमार को दीर्घशास्ति दी जा सकती है।


बताया कि एक शासकीय कर्मचारी के लिए किसी व्यक्ति से फोन पर इस प्रकार की अभद्र भाषा और गाली-गलौच किया जाना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के पूर्णतया विपरीत है। इसके साथ ही इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी ना दिया जाना अंकित कुमार के अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।


अंकित कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए सहायक विकास अधिकारी (पं.) बहादराबाद के कार्यालय में सम्बद्ध किया गया है। निलम्बन अवधि में अंकित कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को वित्तीय प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता, अर्ध औसत वेतन, वेतन पर देय मंहगाई भत्ता भी देय होगा।

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