जिलाधिकारी ने जारी किया गया कुर्की का आदेश
हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली पुलिस गैंगलीडर राजा उर्फ इरफान पुत्र अशरफ की सम्पत्ति को कुर्क करेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि गैंगस्टर राजा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से सम्पत्ति अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम पर दादूपुर रुड़की में 01 प्लॉट क्रय किया गया था। साथ ही खुद के नाम पर एक वाहन महेन्द्रा बोलेरो क्रय की थी। वर्तमान में राजा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 18, एनडीपीएस एक्ट में 02 तथा अन्य में 01 मुकदमा दर्ज है।
गैंगलीडर राजा उर्फ इरफान एवं उसके गैंग के विरुद्ध कोतवाली रानीपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 14 उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही करते हुए डीएम को रिपोट्र भेजी गई थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने उक्त भूखण्ड एवं चारपहिया वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए तहसीलदार हरिद्वार को अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही चल सम्पत्ति बोलेरो को थाने में दाखिल किए जाने के लिए प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को नामित किया है।