हरिद्वार। बैंक में गिरवी रखी गई सिडकुल की एक औद्योगिक इकाई को ईकाइ स्वामी पर अपने परिजनों के साथ मिलकर नोएडा यूपी के दंपति को कंपनी बेचने के नाम पर 2.90 करोड़ की रकम ठगने का आरोप है। रकम वापस मांगने पर दंपति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पीडि़त पक्ष की शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने इस संबंध में भूखंड स्वामी, उसके पुत्र और पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल को दिए प्रार्थना पत्र में धवल खन्ना पुत्र अनिल खन्ना निवासी 2ए-2 103, सिल्वर सिटी सेक्टर 93ए नोएडा यूपी ने बताया कि उनकी पत्नी साक्षी खन्ना, रिश्तेदार प्राची खन्ना के साथ मिलकर सिडकुल की कम्पीटैंट पेकेजिंग इंडस्ट्रीज प्लॉट नंबर 232 सी सेक्टर सात के स्वामी और अन्य लोगों से औद्योगिक इकाई को लेकर लीज राइट ट्रांसफर-सेल डीड की बाबत सौदा 2.90 करोड़ में तय हुआ था।
उन्होंने 85 लाख नकद में भुगतान किया था। दो करोड़, पांच लाख रुपये बैंक खातों में ट्रांसपर किए थे। इस बाबत 27 जून 2023 और 10 जुलाई 2024 को इकरारनामा तय हुआ था। आरोप है कि उन्हें बताया गया था कि संपत्ति बैंक में बंधक नहीं है। अगस्त 2023 तक रजिस्ट्री-सेल डीड होना तय हुआ था। पूरा भुगतान कर देने के बाद भी उनके नाम पर रजिस्ट्री-सेल डीड नहीं की गई। पता चला कि संपत्ति को बैंक में गिरवी रखा गया है, इसलिए रजिस्ट्री-सेल डीड नहीं हो सकती है।
धवल खन्ना का आरोप है कि सेल डील के लिए झूठे दस्तावेज का सहारा लेकर धनराशि ले ली गई। आरोप है कि जुलाई 2024 में मीटिंग के नाम पर बुलाकर अपने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर हत्या की धमकी भी दी गई। इसके साथ ही ये भी आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर सेल डीड में किए गए हैं।
रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में दंपति, उनके पुत्र के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।