हरिद्वार। कनखल थाने में न्यायालय के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर रोहित वालिया व उसकी पत्नी मीतू वालिया व बेटों सहित आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है।

रोहित वालिया
मामले में राज आनंद पुत्र राजवीर निवासी शिवपुरम कॉलोनी जगजीतपुर जिला हरिद्वार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि रोहित वालिया पुत्र त्रिलोक चंद्र निवासी जगजीत पुर ने एक प्लाट 34 लाखों में जो कि उसकी पत्नी मीतू वालिया के नाम था, का सौदा दिसंबर 2021 को राज आनंद के साथ किया था।
राज आनंद ने ब्याने के रूप में बंधन बैंक का 51000 का चैक रोहित वालिया की पत्नी मीतू वालिया को दिया। फिर जनवरी में 3 लाख 39 हजार रुपये देखकर मार्च में रजिस्ट्री कराने का इकरारनामा लिखा गया। इस बीच पीडि़त बैंक लोन की तैयारी पूरी करने में लग गया। बैंक लोन कराते समय बैंक मैनेजर ने कहा कि प्लाट पर कुछ बना होगा तभी लोन हो पाएगा जब प्लाट पर कुछ बनाने की इजाजत पीडि़त ने रोहित वालिया से मांगी तो रोहित वालिया ने हां कह दी।
पीडि़त ने प्लाट पर एक कमरा, लेट्रिन बाथरूम, किचन बना दिए जिसको बनवाने में लगभग 6 लाख की लागत आई। मार्च 2022 में जब प्लाट की रजिस्ट्री का वक्त आया तो पीडि़त ने रोहित वालिया को बुलाया रोहित वालिया ने रजिस्ट्री करने से साफ इनकार कर दिया और अगले दिन अपने दोनों पुत्रों व चार पांच अन्य लोगों को लेकर प्लाट पर गया और पीडि़त द्वारा बनाया गया निर्माण तोड़ दिया। जब पीडि़त ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया।
मामले को लेकर पीडि़त ने पुलिस से गुहार लगाई लेकिन पीडि़त की कोई सुनवाई नहीं हुई आखिर कार पीडि़त न्यायालय की शरण में गया न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कनखल थाने में रोहित वालिया, मीतू वालिया राघव, नोनू व चार अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।


