हरिद्वार। जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने बताया कि गत कराया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 4 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
इस सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एमएचए पत्र संख्या 32-7,2014 एनडीएम 08 अप्रैल का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता के लिए मदांे एवं मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 33 15 अप्रैल 2021 में मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि, राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता के लिए कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

डीएम ने सोशल मीडिया की खबर को भ्रामक बताया


