घी की जगह मिला खाली डिब्बा, आयोग ने लगाया जुर्माना

हरिद्वार। अमेजन से मंगाए गए देसी घी की बाबत खाली पैकिंग टेप और गत्ता भेजने के मामले में दायर की गई शिकायत स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने अमेजन कम्पनी व बृज ग्वाला घी कम्पनी को जुर्माना देने का आदेश दिया है। साथ ही तथा घी की कीमत ब्याज के साथ वापस देने का आदेश दिया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश वर्मा निवासी राज् लोक विहार हरिद्वार ने अमेजन तथा बृजबाला की कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके द्वारा 6 किलो देशी गाय का घी ब्रिज ग्वाला कंपनी का मंगाया गया था। अमेजॉन के डिलीवरी बॉय द्वारा दिनेश वर्मा को एक पैकेट पार्सल दिया तथा 1740 रुपए लिए गए थे। परंतु जब दिया गया पैकेट खोलकर देखा तो उसमें पैकिंग टेप और गत्ता भरा हुआ था। जिस पर दिनेश वर्मा द्वारा अमेजन कम्पनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज कराई गई।

अमेजन कंपनी द्वारा पैकिंग टेप और भेजे गए पार्सल की फोटोग्राफ मंगाई गई, परंतु इसके बावजूद भी अमेजन कंपनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही गलत भेजे गए प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट ही दिया और ना ही दिनेश वर्मा से प्राप्त की गई धनराशि वापस की। इसके उपरान्त दिनेश वर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई तथा साक्ष्य के रूप में भी घी का बिल फोटोग्राफ्स तथा ऑनलाइन दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति प्रस्तुत की।


जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य विपिन कुमार तथा अंजना चड्ढा ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पाया कि अमेजन कंपनी तथा ब्रिज ग्वाला कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है और धनराशि प्राप्त करने के बावजूद सही पार्सल नहीं भेजा गया। जिस कारण अमेजन कंपनी और ब्रिज ग्वाला कंपनी को सेवा में कमी की श्रेणी के अंतर्गत दोषी मानते हुए 1740 रुपए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा 20 हजार रुपए वाद व्यय एवं क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।

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