ब्रहमपुर पीडीएस घोटाला: राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित, मुकदमा दर्ज

विनोद धीमान
हरिद्वार।
जनपद के लक्सर ब्लॉक के ग्राम ब्रहमपुर खानपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत बड़े पैमाने पर खाद्यान्न घोटाले का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समितिकृतहसीलदार लक्सर प्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चंद और पूर्ति निरीक्षक मौ. आरिफकृने उचित दर विक्रेता मोहन सिंह की दुकान का विस्तृत निरीक्षण कर गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की।


जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता मोहन सिंह ने मार्च 2025 और अगस्त 2025 में कार्डधारकों को निर्धारित कोटे से कम राशन उपलब्ध कराया। अन्त्योदय कार्डधारकों को एक बार भी चीनी वितरित नहीं की गई, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति कार्डधारक 5 से 10 किलो तक खाद्यान्न की कमी पाई गई।


समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार ने 26 सितंबर 2025 को मोहन सिंह की उचित दर दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। पूर्ति निरीक्षक मौ. आरिफ और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चंद ने जांच रिपोर्ट तैयार कर कोतवाली लक्सर में लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।


प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उत्तराखंड अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2003 के उल्लंघन पर की गई है। पूरी जांच रिपोर्ट 29 सितंबर 2025 तक थाने और संबंधित विभाग को सौंप दी जाएगी। खाद्य पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी कि राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले किसी भी विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा।


कोतवाली प्रभारी लक्सर राजीव रौथान ने पुष्टि की कि पूर्ति अधिकारी की तहरीर पर राशन डीलर मोहन सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

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