हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया तीन मार्च 2023 को थाना सिडकुल क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बावजूद न मिलने पर पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस में अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि सत्यपाल उसकी 15 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले गया है।
करीब नौ महीने के बाद पुलिस ने लापता लड़की को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी सत्यपाल पुत्र सीताराम निवासी ग्राम गंगापुर गोटिया थाना फरीदपुर जिला बरेली यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी पर शादी का झांसा देकर भाग ले जाने तथा कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।जहां अभियोजन पक्ष ने पीड़िता व उसके पिता के बयान दर्ज करवा दिए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी है।