अंकिता भंडारी मर्डर केसः पुलकित के नार्को टेस्ट पर होईकोर्ट की रोक

अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को टैस्ट पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट की एकलपीठ ने तीन हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई करने की तिथि तय की है।

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी व वनतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या के नार्को टैस्ट की जांच के लिए सक्षम अदालत से अनुमति मांगी गई थी। देहरादून के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट(सी.जे.एम.)ने जांच टीम को नार्को टैस्ट की अनुमति दे दी थी। जिस पर रोक के लिए हत्यारोपी पुलकित आर्या की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई।

जिस पर सुनवाई करते हुए आज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। जिसके बाद अब कोर्ट के अगले आदेश तक पुलकित का नार्को टैस्ट नहीं हो सकेगा। न्यायालय ने सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले में तीन हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई की जाएगी।

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