लोन फर्जीवाड़े में पार्षद पुत्र की जमानत खारिज

हरिद्वार। इंश्योरेंस कंपनी बनाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक से 78 लाख रुपये लोन का फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कांग्रेसी पार्षद के पुत्र की जमानत याचिका भी प्रभारी सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने निरस्त कर दी है। अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पहले खारिज की जा चुकी है।

28 जून को ज्वालापुर पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी बनाकर फर्जी दस्तावेजों पर लोन लेकर रकम हड़पने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जबकि छह आरोपी फरार चल रहे हैं। जेल में बंद आरोपी कुनाल कोरी, आकाश कुमार और फरार मानसी अग्रवाल आदि की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है।

अब आरोपी दिलनवाज निवासी पांवधोई ज्वालापुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिरूद्ध भट्ट की अदालत में दायर की। सुनवाई के बाद मामले को देखते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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