स्मैक तस्करों की मदद करने वाले पुलिस कर्मियों की जमानत निरस्त

हरिद्वार। स्मैक तस्करी करने के वाले गिरोह को सहयोग देने के आरोपी दो पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस (नारकोटिक्स) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने निरस्त कर दी।
योजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि एटीएफ, एडीटीएफ उत्तराखंड प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द गुसांईं को मार्च 2021 को ज्वालापुर क्षेत्र में बड़े स्तर पर स्मैक के अवैध तस्करी की गोपनीय सूचना मिली थी कि आरोपी राहिल पुत्र मुस्तफा व सत्तार पुत्र असगर अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर उक्त सभी लोगों के मोबाइल की सीडीआर प्राप्त की थी। सीडीआर में मुख्य आरोपी सत्तार की देखरेख में संगठित गिरोह एक महिला की मदद से मादक पदार्थों स्मैक तस्करी का अवैध व्यापार करने का खुलासा हुआ था। 21 अप्रैल 2021 में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सत्तार अपने साथियों के साथ स्मैक का कार्य कर रहा है। जिसपर प्रभारी निरीक्षक ने तीन टीमें बनाकर आरोपी राहिल के घर पर दबिश दी थी। जहां पर तलाशी लेने पर उसके घर से 189 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। मौके पर पकड़े गए आरोपी राहिल ने पुलिस टीम को गिरोह का मुखिया सत्तार तथा महिला गंगेश आदि के साथ दो पुलिस कर्मी अमजद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम तेलीवाला थाना डोईवाला देहरादून हाल तैनात कोतवाली ज्वालापुर व एंटी नारकोटिक्स सैल में तैनात रईस राजा पुत्र मौहम्मद इदरीस पुत्र नया नगर गांधी रोड देहरादून पर पुलिस विभाग की सूचना देने का खुलासा किया था। सूचना और साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और गठित पुलिस टीम ने कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है वह किसी भी प्रकार से स्मैक तस्करी में संलिप्त नहीं है दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करते हुए विद्वान जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों अमजद व रईस राजा की जमानत याचिकाओं को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

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