हरिद्वार। कनखल स्थित भक्ति श्रद्धा आश्रम के महंत गोविंद दास हत्याकांड में आरोपी ललित की जमानत अर्जी पंचम अपर जिला जज अरुण वोहरा ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता बिरेश चन्द कौशिवा ने बताया कि शिकायतकर्ता रुद्रानन्द ने 17 अक्तुबर 2024 कनखल थाने में महंत गोविन्द दास की लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले में जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ करने पर आरोपी रामगोपाल ने अपने अशोक, सौरव, प्रदीप व ललित के साथ मिलकर महंत गोविन्द दास कि सम्पत्ति और पैसा हडपने के लालच में आकर हत्या करने का खुलासा करने का आरोप है।
यही नहीं, आरोप है कि महंत गोविन्द दास के खाने में नशे की गोलियां मिलाकर, नशे का इंजेक्शन लगाकर व गला दबाकर हत्या कर महंत गोविन्द दास की बैंक चैक बुक व 30 लाख रुपये की एफडी चुरा ली थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी ने मिलकर महंत के शव को कट्टे में बांधकर नदी में फेंक देने का आरोप लगाया गया है। मामले की सुनवाई करने के बाद विचारण कोर्ट ने हत्यारोपी ललित पुत्र दिनेश शर्मा निवासी करनाल,हरियाणा की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।


