हरिद्वार। छुरी से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में हत्यारोपी परवेज को दोषी करार दिया गया है। चतुर्थ एडीजे आरके श्रीवास्तव ने हत्यारोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता 27 जून 2019 की शाम श्यामपुर क्षेत्र के गांव में रंजिशन एक युवक पर छुरी से जानलेवा हमला किया गया था।आनन फानन में चोटिल युवक एकलव्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां डॉक्टरों ने चोटिल युवक को मृत घोषित कर दिया था। वरदात के दौरान मृतक गांव के ही रहने वाले गुरुदेव के साथ बात कर रहा था। मृतक के पिता शिकायतकर्ता श्यामलाल ने अगले दिन श्यामपुर थाने पर हत्यारोपी परवेज उर्फ गामा पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम पीली पड़ाव श्यामपुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर केस दर्ज कराया था। शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन उसका पुत्र घर से मोटरसाइकिल पर किसी काम के लिए गांव के गुरुदेव के पास गया था।जहां हत्यारोपी ने आकर झगड़ा कर उसके पुत्र पर छुरी से जानलेवा हमला कर दिया था। वहां मौजूद लोगों के आने से पहले ही हत्यारोपी परवेज उर्फ गामा फरार हो गया था।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी परवेज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष की ओर से नौ गवाह के बयान दर्ज कराए गए थे।
जुर्माना ना देने पर दो माह की कैद
चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने हत्यारोपी परवेज को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।