उपप्रधान पर फर्जी दस्तावेज से पद हासिल करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

विनोद धीमान
हरिद्वार।
पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम कासमपुर निवासी जमशेद पुत्र इरशाद ने न्यायालय ए.सी.जे.(एस.डी.) प्रथम/ए.सी.जे.एम. हरिद्वार में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत कासमपुर की सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान ने फर्जी कक्षा 8वीं की टीसी के आधार पर वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में नामांकन भरा और धोखाधड़ी से सदस्य पद व बाद में उपप्रधान का पद हासिल किया।

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि सदस्य शहजादी ने नामांकन के साथ उत्तरांचल जूनियर हाई स्कूल, धीरवाली (ज्वालापुर) से जारी वर्ष 2011-12 की 8वीं कक्षा उत्तीर्ण स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) लगाया था। इसके सत्यापन के लिए जमशेद ने आरटीआई के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय बहादराबाद से जानकारी मांगी।

उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जवाब में कहा गया कि विद्यालय के रिकॉर्ड में शहजादी नाम की किसी छात्रा का वर्ष 2011-12 का कोई अभिलेख नहीं मिला, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत टी.सी. जाली है।

जमशेद का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में 04 अक्टूबर 2025 को थाना पथरी में तहरीर देने का प्रयास किया, परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 11 अक्टूबर को एसएसपी हरिद्वार को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर संज्ञान देते हुए थाना पथरी पुलिस को मामले में उपप्रधान के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

थाना पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने मामले पर कहा कि न्यायालय ए.सी.जे.(एस.डी.) प्रथम/ए.सी.जे.एम. हरिद्वार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार आरोपी उप प्रधान सहजादी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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