हरिद्वार। मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जज, विशेषज्ञ पॉक्सो कोर्ट जज अंजलि नौलियाल ने अभियुक्त हरीश को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चौहान ने बताया कि 11 अक्तूबर 2019 की दोपहर तीन बजे कोतवाली रुड़की क्षेत्र में अभियुक्त हरीश ने छह वर्षीय बच्ची को बरामदे में अकेली पाकर छेड़छाड़ करने लगा था। मासूम बच्ची के चिल्लाने पर उसकी मां वहां पहुंच गई थी। पीडि़त बच्ची की मां ने पीडि़ता को अभियुक्त के चंगुल से छुड़ाया था।
पीडि़ता की मां ने शिकायतकर्ता व उसके भाई को फोन पर सूचना देकर सारी आपबीती बताई थी। आरोप लगाया था कि घटना वाले दिन अभियुक्त पीडि़ता के घर पर फर्नीचर का काम कर रहा था। पीडि़ता बरामदे में खेल रही थी। जबकि उसकी मां कमरे में पढ़ाई कर रही थी। शिकायतकर्ता पिता ने अभियुक्त हरीश पुत्र श्यामा निवासी शंकरपुरी कोतवाली रुड़की के खिलाफ छेड़छाड़ व गुरुत्तर लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।


