83 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच, चार मामलों में न्यायालय में वाद दायर
हरिद्वार। त्योहारी सीजन और चारधाम यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हरिद्वार में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान 83 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई, जिनमें 18 नमूने अधोमानक पाए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों से अधोमानक खाद्य सामग्री नष्ट कराई, जबकि छह विधिक नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चार मामलों में न्यायालय में वाद भी दायर किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा महिमानंद जोशी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने ज्वालापुर के कटहरा बाजार, अनाज मंडी, जटवाड़ा पुल, कृष्णानगर कनखल, शिवमूर्ति चौक और मायापुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुडू आटा के तीन, बादाम, किशमिश और गाय के दूध का एक-एक नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया।
बिना लाइसेंस चल रहा था होटल, किचन में मिली गंदगी
निरीक्षण के दौरान निरंजनी अखाड़ा रोड, मायापुर स्थित होटल गंगा किनारे के किचन और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया। किचन में खाद्य पदार्थों का भंडारण, रखरखाव और निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। होटल प्रबंधन पेयजल व खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कर्मचारियों के चिकित्सकीय परीक्षण एवं प्रशिक्षण के दस्तावेज और स्वच्छता संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई। विभाग के अनुसार, संबंधित प्रावधानों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
83 खाद्य पदार्थों की जांच, 18 अधोमानक
सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शिवमूर्ति चौक, जस्साराम रोड और गुजराती गली समेत विभिन्न क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई की दुकानों और परचून की दुकानों से खाद्य पदार्थों की जांच की गई। दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नौ, तेल व घी के 12, अनाज एवं अनाज से बने उत्पादों के तीन, मिठाइयों के 14 और मसालों के 45 नमूनों की जांच की गई।
जांच में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के दो, मिठाइयों के चार और मसालों के 12 नमूने अधोमानक पाए गए। कुल 18 नमूनों में कमी मिलने पर संबंधित खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कराई गई। खाद्य पदार्थों की मात्रा कम होने के कारण इनके विधिक नमूने नहीं लिए जा सके।
पनीर और लाइसेंस उल्लंघन पर चार वाद
विभाग ने अधोमानक पनीर की बिक्री और अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में एक होटल संचालक तथा एक पनीर सप्लायरध्थोक विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद दायर किए। भीमगौड़ा स्थित एक अन्य रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ भी मानकों के उल्लंघन पर वाद दायर किया गया। वहीं, रुड़की में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने के मामले में एक कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

