हरिद्वार। नाबालिग लड़की से मारपीट व सामूहिक दुष्कर्म षड्यंत्र करने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी पारुल गैरोला ने आरोपी महिला काजलपुरी की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है। आरोपी महिला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से भी रद्द हो चुकी हैं।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता राज गिरी ने कनखल पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर आरोपी महिला पर नाबालिग लड़की के बहाने उसे झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी महिला पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोप लगाया कि केस की विवेचना व कोर्ट में पीडि़ता व उसके परिजन की गवाही में आरोपी काजलपुरी पर षडयंत्र रचकर पैसे हड़पने की नीयत से नाबालिग लड़की का अनैतिक कार्य में इस्तेमाल करने,मारपीट व सामूहिक दुष्कर्म की भूमिका उजागर हुई थी। यही नहीं, पीडि़ता के साथ आरोपी महिला के पिता व भाई पर भी गलत कार्य करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि केस में कोर्ट में खुद आरोपी महिला के पति ने भी अपने बयानों में सभी आरोप की बात स्वीकार की है। मामले की सुनवाई करने के बाद अपर जिला जजध्एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी काजलपुरी पत्नी दीपकपुरी निवासी काली मंदिर, बैरांगी कैंप कनखल की द्वितीय जमानत अर्जी रद्द कर दी है।