हरिद्वार। नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एफ टी एस सी / अपर जिला जज रुड़की रमेश सिंह ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली रुड़की निवासी शिकायतकर्ता महिला ने माह जनवरी 2021 में आरोपी से दूसरा निकाह किया था। निकाह के बाद शिकायतकर्ता महिला पहले पति से 13 वर्षीय पुत्री पीड़िता व दो छोटे बेटो को दूसरे पति के घर लेकर आई थी। तभी से आरोपी पति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार व बेटों की पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी करवाने लगा था। नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने का विरोध करने पर आरोपी शिकायतकर्ता महिला के साथ मारपीट करता था ।
आरोपी ने माह दिसंबर 2022 में नाबालिग पुत्री को कमरे में खींचकर दरवाजा बंद कर लिया था। जिसपर शिकायतकर्ता महिला ने किसी तरह से लोगों की मदद से अपनी पुत्री को आरोपी के चंगुल से बचाया था। शिकायतकर्ता महिला व उसकी नाबालिग पुत्री का घर से निकलना बंद कर दिया था। जिसपर शिकायतकर्ता महिला किसी तरह से चुपचाप वहां से निकल कर अपने मायके पहुंची और वहां जाकर पुलिस को शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि एक दिन इमलीरोड से आरोपी उसे , उसकी नाबालिग पुत्री व पुत्र को जबरदस्ती अपने घर ले आया था।
कुछ दिनों तक ठीक रहने के बाद आरोपी शिकायतकर्ता महिला की नाबालिग पुत्री से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। शिकायतकर्ता के दोनों पुत्रों को अपने पास रखकर मारपीट व डराने धमकाने लगा था। इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने दोबारा पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता महिला ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय के आदेश से पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में वादी/पीड़ित पक्ष की ओर से पांच तथा आरोपी की तरफ से दस गवाह पेश किए गए।