होटल में विदेशी दल को ठहराने की सूचना खुफिया विभाग को न देना पड़ा भारी, होटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा

हरिद्वार। मलेशियन नागरिकों के दल को होटल में ठहराने और खुफिया विभाग को इसकी सूचना न देना होटल प्रबंधन को भारी पड़ गया है। इस संबंध में होटल प्रबंधक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। स्थानीय अभिसूचना तंत्र ने विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और होटल का रजिस्टर कब्जे में ले लिया है।


शहर कोतवाली में स्थानीय अभिसूचना तंत्र के विदेशी शाखा प्रभारी नरेंद्र सिंह की तरफ से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि भूपतवाला क्षेत्र के होटल पर्पल डॉटस में जून 2024 में 19 मलेशियन नागरिक ठहरे थे। उन्होंने 10 कमरे बुक किए थे।


आरोप है कि होटल प्रबंधन ने स्थानीय अधिसूचना तंत्र को इस संबंध में जानकारी देना जरूरी नहीं समझा, जबकि विदेशी नागरिक के होटल में ठहरने के 24 घंटे की अंतराल में विभाग को सूचना देनी होती है। सामने आया कि होटल प्रबंधन की तरफ से जानकर लापरवाही की गई है।


शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि स्थानीय अभी सूचना तंत्र की चैकिंग के दौरान यह मामला पकड़ में आया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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