शत्रु सम्पत्ति मैट्रोपोल मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अतिक्रमणकारियों को समय देने से भी कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार दोपहर बाद शत्रु सम्पत्ति मैट्रोपोल मामले में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए अतिक्रमणकारियों को समय देने से इंकार कर दिया गया है।
खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने दोपहर लंच के बाद उपस्थित होकर कहा कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं। उन्हें मानवता के नाते अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ समय दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने साफ लहजे में कहा कि वो याचिका को खारिज कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को कोई समय नहीं देंगे। बता दें कि ऐसी 134 शत्रु सम्पत्तियां हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा।


