हरिद्वार। चरस के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरूद्ध भट्ट ने 10 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि तीन सितंबर 2016 को ज्वालापुर में तैनात एसआई संजीव ममगई अपने सहकर्मियों के साथ रेल चौकी पर मौजूद थे। तभी सुबह के समय मुखबिर ने उन्हें सूचना दी थी कि एक व्यक्ति मौहल्ला कैथवाड़ा में अपने घर पर चरस बेच रहा है। सूचना मिलने पर एस आई संजीव ममगई अपने सहकर्मियों व ऊच्च अधिकारियों को सूचना देकर मौके पर पहुंचे थे। जब पुलिस टीम आरोपी के घर में पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति बेड पर बगल में रखे थैले से चरस निकाल रहा था।
पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया था। पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ कर कानूनी कार्यवाही कर उसकी तलाशी ली। तो उसके पास से एक किलो 800 ग्राम चरस व साढ़े 21हजार रुपये बरामद किए थे। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम इनाम पुत्र सत्तार निवासी ग्राम एक्कड़ खुर्द थाना पथरी जिला हरिद्वार बताया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने आरोपी इनाम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।