हरिद्वार। तेरह वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी टीचर को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रतिभा तिवारी ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 12 सितंबर 2019 को कक्षा 12वीं की छात्रा ने अपनी माता के सामने आरोपी टीचर की करतूतों का खुलासा किया था। पीड़ित छात्रा ने अपनी बात बताते हुए बताया कि काफी पहले से आरोपी टीचर उसे स्कूल में किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाकर छेड़छाड़ करने का करता है ।
पीड़ित छात्रा ने आरोपी टीचर पर अश्लील हरकतें कर शोषण करने का आरोप लगाया था।इसके बाद पीड़िता ने आरोपी टीचर के आसपास जाना बंद कर दिया था। तो आरोपी टीचर पीड़िता को मानसिक रुप से परेशान करने लगा। जिसपर छात्रा की माता ने आरोपी धीरज गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता निवासी मंगल विहार सुनहरा रोड कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ छेड़छाड़ व लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। माता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी टीचर उसकी पुत्री, पुत्री की कक्षा की छात्रा के अलावा अन्य कक्षा की छात्राओं के साथ भी अश्लील हरकतें करता रहता है।पुलिस ने आरोपी धीरज गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय
ने आरोपी टीचर को पांच साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।