नाबालिक से दुष्कर्म,आरोपी को उम्र कैद, एक लाख जुर्माना

हरिद्वार। 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 2019 की सुबह नौ बजे सिडकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी। काफी देर तक पीड़िता अपने घर वापिस नहीं लौटी तो परिजनों के तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी।घटना के करीब 15 दिन के बाद पीड़िता बरामद हुई थी।पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे डरा धमकाकर व उसके भाईयों को जान से मारने की धमकी देकर पंजाब ले गया था।

आरोपी ने छह दिनों के बाद पीड़िता से मंदिर में शादी कर कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।सिडकुल पुलिस ने पीड़ित लड़की के भाई की लिखित शिकायत पर आरोपी सागर पुत्र पप्पू निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिडकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कैद व एक लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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