हरिद्वार। बड़े बेआबारू होकर तेरे कूचे से हम निकले नहीं बल्कि निकाले गए। कुछ इसी तरह की कहावत जिले के एक हिस्ट्रीशीटर के ऊपर उस वक्त सही बैठी जब पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे बाकायदा ढोल नगाड़े के साथ जिले से बाहर खदेड़ा।
दरअसल वर्ष 2022 में रुड़की के खंजरपुर गांव निवासी पंकज पुत्र हरीश के खिलाफ कोतवाली रुड़की मेे अपराध संख्या 148/22 धारा 3/4 गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अभियुक्त को दो माह के जिला बदर के आदेश पारित किए थे।
कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को पुलिस टीम अभियुक्त पंकज को अपने साथ लेकर पुरकाजी बार्डर पर पहुंची। जहां पूरे ढोल नगाड़ों के साथ उसे जिले की सीमा से बाहर खदेड़ दिया साथ ही अवधि से पूर्व जिले की सीमा में दाखिल होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई।


