उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनपद में स्थित पिरान कलियर दरगाह में मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली हिंदू युवती भावना 22 वर्षीय को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। भावना का कहना है कि वह पिरान कलियर से प्रभावित हैं। वह यहां इबादत करना चाहती है। हाईकोर्ट ने आज उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने भावना से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है। फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? जिस पर भावना ने कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है, इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। भावना के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है। न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है। वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है। जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी। साथ की पुलिस को सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए।


