हरिद्वार। विदेशी मदिरा पर अंकित मूल्य से अधिक वसूल करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने विदेशी मदिरा ठेकेदार पर 26 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी रोशनाबाद में धनौरी के अंग्रेजी शराब के ठेके से एक बोतल शराब खरीदी थी, लेकिन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य अमित कुमार से वसूल किया गया था। जिस पर अंकित कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में अनुज्ञापी धनौरी के प्रबंधक अशोक कुमार पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम हीरा खेड़ी झबरेड़ा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को एक विदेशी मदिरा की बोतल खरीदने के लिए अपने परिचित का डेबिट कार्ड दिया था। विपक्षी द्वारा डेबिट कार्ड से 790 रुपए क्रेडिट किए गए थे, जबकि बोतल पर 780 रुपए मूल्य अंकित था। शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपए अधिक लेने की बात कही तो विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया था। कहाकि हम 10 रुपए अधिक लेते हैंं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
मामले की सुनवाई करते आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन एवं सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने ग्राम धनौरी स्थित विदेशी शराब के ठेकेदार को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए दिए गए अधिक मूल्य को 6 प्रतिशत ब्याज की दर से तथा 100000 जुर्माना व 20000 वाद व्यय तथा 2500000 रुपए अन्य जुर्माना किया गया है।