हरिद्वार। अधिवक्ता प्रणय कुमार ने डाबर हनी कम्पनी पर शहद की शीशी में चिटियां निकलने पर देहरादून के जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में डाबर कंपनी के शहद में चीटियां निकलने व डाबर कंपनी के कर्मचारियों के हरीश कुमार के प्रति अमानवीय व्यवहार के चलते मानसिक प्रताड़ना हेतु चार लाख रूपये का मुआवजा दिलाए जाने हेतु वाद योजित किया है।
ज्ञात हो ऋषिकेश निवासी हरीश कुमार पुत्र मुरारी लाल आजाद मकान नंबर 399 आजाद हाऊस बनखण्डी ऋषिकेश देहरादून ने विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली वाली धर्शाशाला ऋषिकेश, देहरादून से अपनी जरूरत के सामान के साथ डाबर भन्ने शहद की शीशी 65 रुपये की खरीदी थी।
हरीश कुमार आजाद ने घर आने पर जब सामान खोला तो उन्हे शहद की शीशी में चिटिंया दिखाई दी। दुकानदार से शिकायत करने पर दुकानदार ने कम्पनी की पैकिंग का हवाला दिया। जिससे हरीश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में दुकानदार विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली श्रैष्ठ रोड, ऋषिकेश, विजय कुमार प्रोपराइटर निकट काली कमली श्रैष्ठ रोड ऋषिकेश देहरादून, डाबर इंडिया लिमिटेड 8/3 असफ अली रोड़ नई दिल्ली द्वारा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक डाबर इंडिया लिमिटेड 8/3 असफ अली रोड़ न ई दिल्ली 110002, डाबर इंडिया लिमिटेड (उत्पादन कारखाना) गांव मनकपुर तहसील बददी जिला सोनल हिमालय प्रदेश को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया है। अधिवक्ता प्रणय कुमार ने बताया कि उनके मुव्ककिल ने विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली वाली धर्मशाला श्रैष्ठ रोड़ ऋषिकेश से जहाँ से वे अक्सर अपनी दैनिक जरूरत का सामान खरीदते हैं।
दिनांक 19. 01. 2023 को घरेलू समान खरीदा जिसके साथ उन्होंने डाबर हनी की शहद की शीशी भी खरीदी। घर जाकर सामान देखने पर पता चला कि शहद की शीशी में चिटिंया दिखाई दी।दुकानदार से शिकायत करने पर उसने कम्पनी की पैकिंग का हवाला दिया। जिससे मेरे मुव्किल को अत्यंत क्षोभ हुआ। जिस कारण उसे मानसिक पीडा हुई। क्योंकि कम्पनी अपने उत्पादन को उच्च क्वालिटी का बताती है। जिससे कम्पनी के तय मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अधिवक्ता प्रणय कुमार ने बताया मेरे मुव्ककिल के वाद को सुनवाई के योग्य मानते हुए उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने विपक्षी गणों को अपना पक्ष रखने के लिए दिंनाक 24.05.2023 निर्धारित की है।


