स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम के आगे शंकराचार्य जोड़ने पर समाचार पत्र को कानूनी नोटिस

हरिद्वार। स्वामी अविमुक्तेश्वरांनद सरस्वती के साथ शंकराचार्य पदनाम का प्रयोग करने पर स्वामी गोविन्दानंद सरस्वती महाराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से देहरादून के एक समाचार पत्र को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में कानूनी नोटिस भेजकर सात दिनों के अंदर समाचार को हटाने की बात कही है।


स्वामी गोविन्दानंद सरस्वती महाराज के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डा. अनुराग राना ने मीडिया हाऊस को भेजे कानूनी नोटिस में कहाकि सुप्रीम कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर केस चल रहा है। जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य पदनाम का प्रयोग करने पर रोक लगायी हुई है। ऐसे में समाचार पत्र द्वारा बार-बार शंकराचार्य पदनाम का प्रयोग स्वामी अविमुक्तेश्वरांद के लिए करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और दंडनीय अपराध है।


नोटिस में समाचार पत्र से शंकराचार्य पदनाम से प्रकाशित समाचार को एक सप्ताह के भीतर अपने ई पेपर से हटाने का अनुरोध किया है। कहाकि नहीं हटाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नोटिस में कहा गया कि तथाकथित अविमुक्तेश्वरानंद कई आपराधिक मामलों में शामिल है, वाराणसी अदालत ने भी जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
बता दें कि शंकराचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद में जस्टिस बी आर गवाई व जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अभिषेक पर रोक के आदेश दिए थे।

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