सास पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग, आरोपी दामाद को तीन साल की कैद

हरिद्वार। पत्नी से कहासुनी होने पर सास के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी दामाद को दोषी करार दिया गया है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी दामाद देवेंद्र को तीन साल का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी दामाद पर ससुराल आई पत्नी से झगड़ा कर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सात जून 2021 को बहादराबाद स्थित गार्डन कॉलोनी निवासी महिला ओमबती पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था। आरोप लगाया था कि आरोपी दामाद का ससुराल में आई हुई अपनी पत्नी सविता से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सास ओमबती को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। जबकि आरोपी दामाद का आधार व डीएल वहीं गिर गया था। चोटिल सास को जली अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। वहीं, चोटिल ओमबती की पुत्री व आरापित की पत्नी शिकायतकर्ता सविता ने अपने आरोपी पति देवेंद्र पुत्र ईलम सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाइन मुज्जफरनगर यूपी व उसके साथी संजय के खिलाफ अपनी माता को जान से मारने व घोर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विवेचना के बाद बहादराबाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष ने सात गवाह प्रस्तुत किए।जुर्माना राशि जमा नही करने पर आरोपी दामाद को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *