हरिद्वार। कार सवार युवक की टक्कर मार कर जान लेने के मामले में आरोपी ट्रक चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया शाह ने दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपये के जुर्माने सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजू विश्नोई ने बताया कि पांच दिसंबर 2013 की रात पौने बारह बजे ललित अरोड़ा, उसकी पत्नी व नाबालिग पुत्री निर्मल वाटिका से अपनी आल्टो कार में बैठकर घर वापिस लौट रहे थे। तिरछा पुल पर रायवाला की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने आल्टो कार में लापरवाही से टक्कर मार दी थी ।कार में सवार ललित अरोड़ा को गंभीर व उसकी पत्नी और पुत्री के चोटे आई थी। सूचना मिलने पर चोटिल ललित अरोड़ा के बड़े भाई विशाल अरोड़ा मौके पर पहुंचे थे। जिन्होंने तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था।
ललित अरोड़ा की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था। हायर सेंटर ले जाते हुए ललित अरोड़ा की रास्ते पर ही मृत्यु हो गई थी । मृतक के भाई विशाल अरोड़ा ने आरोपी ट्रक चालक गुड्डू पुत्र हरपाल निवासी मुस्लिम चौधरी थाना स्योहारा, धामपुर बिजनौर यूपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को दोषी पाया है।