हरिद्वार। 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/अपर न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 30 अगस्त 2017 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से पीडि़त छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए शिवालिक नगर गई थी। शाम पांच बजे दूसरी बेटी ने बताया कि पीडि़ता काफी तलाश करने पर भी नहीं मिल रही है। पीडि़त छात्रा के पिता कोतवाली रानीपुर में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।घटना के करीब 15 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को रेलवे स्टेशन हरिद्वार में पीडि़त छात्रा के साथ पकड़ा था।
पीडि़त छात्रा ने परिवार वालों व पुलिस को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर विकास नगर आदि कई स्थानों पर ले जाना तथा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।पुलिस ने आरोपी रोहित पुत्र जगमेर निवासी दृशछोया सांपला, थाना झिनझियाना जिला शामली यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वादी पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।