हरिद्वार। विद्युत लाइन पर कटिया डालकर बिजली चोरी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके त्यागी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 11 माह कैद की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक विद्युत विभाग केपी शर्मा ने बताया कि 15 मई 2017 को भूपतवाला क्षेत्र में कई लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विद्युत लाइन पर सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। विद्युत विभाग के अवर अभियंता कमल राज नेगी ने 18 मई 2017 को विद्युत चोरी करने के संबंध में आरोपी रवि सिंह उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र जगदीश चंद्र निवासी पावन धाम भूपतवाला कोतवाली हरिद्वार के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपी ने केबल पर सीधे एलटी लाइन से जोड़कर 0.540 किलोवाट विद्युत भार का चोरी से प्रयोग ढाबे पर कार्य के लिए जा रहा था। विद्युत कर्मियों ने केबल को मौके से उतरवाकर सील कर दिया था। विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमे में विभाग की ओर से 6 गवाहों को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रदीप कुमार उर्फ रवि को दोषी पाते हुए 11 माह की कैद की सजा सुनाई है।