नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में लूट डालने वाले 6 आरोपितों को कोर्ट ने सुनाई 11 माह की सजा

ऋषिकेश। आयकर विभाग के अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारी के घर में फर्जी रेड डालने वाले छह आरोपितों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने 11 माह के कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या है मामला

करीब एक वर्ष पुराने इस चर्चित मामले में बदमाश घर से 22 लाख 26 हजार रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लूटकर ले गए थे। इस मामले में संदीप कुमार पुत्र राम सिंह निवासी वाल्मीकि नगर ऋषिकेश ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

घटनाक्रम के मुताबिक बीती 11 फरवरी की सुबह साढ़े चार बजे कुछ लोग संदीप कुमार के घर की बेल बजाते हैं। पूछने पर एक महिला ने स्वयं को इनकम टैक्स कमिश्रर बताया और रेड के नाम पर घर में दाखिल हो गए। आरोपितों ने घर में रखी नगदी और ज्वैलरी अपने कब्जे में ली। मगर जब संदीप कुमार ने स्वयं भी साथ चलने की बात कही तो आरोपितों ने उसे धमकाते हुए दिन में आइडीपीएल स्थित आयकर कार्यालय में पहुंचने को कहा महिला व एक अन्य व्यक्ति रुपयों व ज्वेलरी से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। बदमाश संदीप, उसकी पत्नी व बेटे का मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे वहीं शक होने पर तीन व्यक्तियों को स्थानीय नागरिकों ने पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।

ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ के बाद फरार हुए मास्टरमाइंड सनी पुत्र राम सिंह निवासी वाल्मीकि बस्ती थाना ऋषिकेश को उसकी महिला साथी ऋचा चावला के साथ गुमानीवाला श्यामपुर के पास से जबकि एक अन्य आरोपित निर्मल सिंह उर्फ निखिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर कार 22 लाख 26 हजार रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, सील मोहर, पैड और मोबाइल फोन बरामद किए थे।

विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में चार जुलाई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था जिसके बाद यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश भवदीप रावते की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी छह आरोपितों को दोषी पाया। न्यायालय ने विभिन्न नौ धाराओं में सभी छह आरोपियों को 11-11 माह का कारावास तथा 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी गौड़ ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

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